लेन नियम का पालन करें या 10000 रुपये तक के जुर्माने के साथ सजा भुगतें: बसों, भारी वाहन चालकों के लिए दिल्ली सरकार का नया कानून

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दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात की भीड़ को कम करने के लिए, दिल्ली सरकार बसों और भारी वाहनों के चालकों के लिए एक  ‘bus lane enforcement drive’ शुरू करने जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 10,000 रुपये का जुर्माना या छह महीने की कैद की सजा दी जाएगी।

पहले चरण में यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग द्वारका मोड़ से जनकपुरी, आश्रम चौक से बदरपुर, अरबिंदो मार्ग से अंधेरिया मोड़ जैसे 15 प्राथमिकता वाले गलियारों पर एक अप्रैल से यह अभियान शुरू करेगा. विभाग ने 46 कॉरिडोर की पहचान की है जहां तरीके से यह अभियान चलाया जाएगा।

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दिल्ली की करीब 150 किलोमीटर सड़क परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम के निगरानी पर रहेगी।

दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त में इस पहल की घोषणा की थी, और लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली में समर्पित बस लेन बनाई और बस चालकों को उन लेन पर ड्राइव करने के लिए संवेदनशील बनाया।

इसके बाद, पीडब्ल्यूडी को बस लेन को लंबे समय तक चलने वाले थर्मोप्लास्टिक पेंट के साथ चिह्नित करने और उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी संकेत और बोर्ड लगाकर चयनित गलियारों की सही पहचान करने का निर्देश दिया गया था।

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