दिल्ली में वाहन चालकों के पास नहीं मिला यह Document, तो भरना होगा 10000 तक जुर्माना

अब ये Rule तोड़ा तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना, दिल्ली में नया ट्रैफिक नियम लागू

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Delhi Traffic Challan News : दिल्ली का परिवहन विभाग अब ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है जिनके पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं है। जिन वाहन चालकों के पास PUC नहीं होगा उसको चालान भरना होगा। इस नियम के तहत वाहन चालकों-मालिकों पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी की सड़कों पर बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र (PUC) के चल रहे वाहनों को लेकर वाहन मालिकों को फिर चेताया है। इसके लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें वाहन चालकों को वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ चलने की सलाह दी गई है।

विभाग ने यह भी कहा है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र (PUC) के बिना सड़कों पर चलने वाले वाहनों के मालिक और चालक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, इसमें पहली बार अपराध के लिए 2000 से 5000 व उसके बाद दूसरी बार में 5000 से 10000 रुपये के जुर्माने लगेगा।

यह करवाई सबसे जयादा कार और मोटरसाइकल में की जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समय 360 पेट्रोल पंपों और 300 सर्विस स्टेशनों पर भी पीयूसीसी जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा डीटीसी बसों के लिए भी डीटीसी के 39 कार्यालय में पीयूसी प्रमाणपत्र जारी हो रहा है, मगर लोग लापरवाही कर रहे हैं जो ठीक नहीं है।

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